जवाब : NGO करने से पहले ये निश्चित करना होगा की सोसाइटी एक्ट मे या ट्रस्ट एक्ट या फिर सेक्शन 8 कंपनी एक्ट मे करना है , उसके बाद उससे संबधित डॉक्युमेंट्स तैयार करने होते है
इसी प्रकार से हर प्रकार के NGO से संबधित आपके सवालों के जवाब इस सेक्शन मे मिल जायेंगे